मंडला, 22 अक्टूबर 2026
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मंडला द्वारा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में 15 अक्टूबर 2026 को संशोधित आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्यों एवं शाखाओं का दायित्व निर्धारित किया गया है। शेष कार्य विभाजन यथावत रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर श्री सचिन जैन को प्रवाचक शाखा (कलेक्टर न्यायालय), राहत एवं धर्मस्व संबंधी कार्य, बाढ़ आपदा एवं आपदा प्रबंधन शाखा, जनसुनवाई, आवक-जावक शाखा तथा जिला संस्थागत वित्त का प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें स्वास्थ्य विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के कार्यों की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का संपादन भी उनके द्वारा किया जाएगा।
इसी प्रकार, डिप्टी कलेक्टर सुश्री रेखा देशमुख को नजूल अधिकारी, प्रधान प्रतिलिपिकार शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व/सामान्य/निरीक्षण सेल शाखा तथा वरिष्ठ लिपिक शाखा का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही, जिला, संभाग एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के लिए उन्हें नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का संपादन भी उनके द्वारा किया जाएगा।
प्रशासकीय कार्यों के सुचारू संचालन एवं आवश्यक प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की दृष्टि से दोनों अधिकारियों को परस्पर लिंक ऑफिसर निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत संबंधित अधिकारी के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर प्रवास पर रहने की स्थिति में आवश्यक नस्तियाँ एवं प्रकरण निराकरण हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।
