मंडला, 24 अक्टूबर 2026
मध्यप्रदेश शासन द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से विभिन्न वर्गों के पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 12 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
इन योजनाओं के अंतर्गत मिलती है पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के बीपीएल परिवारों के पात्र हितग्राही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 वर्ष आयु की बीपीएल सूची में शामिल विधवा महिलाएं पात्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में 18 से 79 वर्ष आयु के बीपीएल परिवारों के ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या अधिक है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में केवल पुत्री संतान वाले दंपती, जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या अधिक है, पात्रता के अनुसार लाभ ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित वृद्धजनों, वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों, परित्यक्ता महिलाओं तथा विभिन्न आयु वर्गों के पात्र दिव्यांगजनों के लिए भी प्रावधान हैं। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 6 से 18 वर्ष आयु के 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले पात्र विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है।
इसी प्रकार कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं तथा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु की पात्र अविवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है।
यहाँ करें आवेदन
पात्र हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयु प्रमाण के लिए मतदाता परिचय पत्र, दसवीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड एवं संबंधित योजना के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। हितग्राही आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यालय से अपनी पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
