मंडला, 24 अक्टूबर 2026
मध्यप्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक ले सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है तथा मासिक आय 15 हजार रुपये तक है। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जैसी संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए।
आयु के अनुसार करना होगा अंशदान
योजना में श्रमिक को अपनी प्रवेश आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये प्रतिमाह तक अंशदान करना होता है। श्रमिक के अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा भी जमा की जाती है। निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशदान ऑटो-डेबिट के माध्यम से जमा होता है।
सीएससी केंद्र पर करा सकते हैं पंजीयन
इच्छुक पात्र श्रमिक आधार कार्ड और बचत बैंक खाता अथवा जनधन खाते की जानकारी के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। योजना से जुड़कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपने भविष्य के लिए नियमित पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं।
