मंडला, 24 अक्टूबर 2026
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कमल जोशी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडला द्वारा ग्राम बहेरा एवं बरखेड़ा बिछिया में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागड़े ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, मौलिक अधिकारों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिला एवं बाल संरक्षण, श्रमिकों के अधिकार तथा नवीन आपराधिक कानूनों की जानकारी दी। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना एवं गिरफ्तारी के समय प्राप्त अधिकारों के संबंध में जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि आर्थिक अभाव अथवा अशिक्षा के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलेंटियर श्रीमती अनीता तिवारी, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
