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अमानक बीज का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन प्रतिबंधित

मण्डला 22 जुलाई 2020

उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने उर्वरक के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये गये बीज के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने आदेश के तहत् विक्रेता मेसर्स आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नारायणगंज के डीएपी उर्वरक के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक बीज के लॉट व बैच नंबर का जिले में भंडारण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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