मंडला, 25 अक्टूबर 2026
मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित दंपती को दिव्यांगता की स्थिति के अनुसार एक लाख अथवा दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मूल निवासी पात्र दंपती आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगता का निर्धारित प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा विवाह मान्य धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाजों अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक रूप से संपन्न होना चाहिए।
दिव्यांगता के आधार पर प्रोत्साहन राशि
योजना के प्रावधानों के अनुसार दंपती में एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये तथा दोनों के दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
विवाह के एक वर्ष के भीतर करें आवेदन
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। इच्छुक हितग्राही पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
