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शिशु गृह को संचालित करने आवेदन आमंत्रित

मण्डला, 17 मार्च 2021

जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत नवीन अशासकीय संस्था विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (शिशु गृह) को संचालन करने हेतु इच्छुक संस्था के प्रस्ताव किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 21 (2) और 22 (2) के अंतर्गत प्रारूप 27 में आमंत्रित किये जा रहे हैं। इच्छुक संस्था 23 मार्च 2021 तक कार्यालयीन समय एवं दिवसों पर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला पंचायत परिसर तल जिला मण्डला (म.प्र.) में अपना आवेदन या प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

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