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31 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वी तक के स्कूल और हॉस्टल जुलूस और रैली प्रतिबंधित कोरोना नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मण्डला 16 जनवरी 2022

कोविड-19 के प्रकरणों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 12वी तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बन्द रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक व व्यावसायिक) जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिये स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह ने कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली करने के निर्देश दिए हैं।

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