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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण

मंडला 17 मई 2024

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एस0के0 जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा

शुक्रवार को जिला जेल मण्डला का औचक जेल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल मैन्यूअल के अनुसार जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पुरूष एवं महिला बैरकों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, बंदियों के बिस्तर और शौचालय की साफ-सफाई की जांच की इसके साथ ही पाकशाला का निरीक्षण किया गया। उन्होने पाकशाला की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता व प्रतिदिन दिए जाने वाले आहार की मात्रा संबंधी सारणी की जांच की। निरीक्षण के दौरान बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया और बंदियों को विधि सम्मत सलाह भी प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में एस0के0 जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरेश सिंह गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दीपिका एस ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी, संजय सहलाम जेल अधीक्षक जिला जेल मण्डला, जेल स्टॉप, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं बंदीजन उपस्थित रहे।

एस0के0 जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला ने जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को समान रुप से न्याय मिले सके इसलिए बंदियों के अधिकार विधिक सहायता एवं सलाह योजना, प्लीबारगेनिंग दाण्डिक मामलों का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है जो पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य आपसी समझौते के आधार पर होता है। प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया द्वारा असमनीय अपराधों का निराकरण किया जा सकता है के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला ने बंदियों को नशामुक्ति के संबंध में बताया कि जेल में बिताये गये समय में उनके द्वारा समस्त प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं किया जाता। उन्हें रिहा होने के पश्चात् भी नशाओं का त्याग करना चाहिए तथा प्रत्येक बंदी भाई को अपने कारावास की अवधि में बदले की भावना त्यागकर एक सकारात्मक सोच रखते हुए सजा पूरी करनी चाहिए जिससे जेल में उनमोचन उपरान्त वह समाज में एक बेहतर जीवन जी सके की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी।

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