मंडला, 28 अक्टूबर 2025
वन स्टॉप सेंटर, महिला एवं बाल विकास मण्डला को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। जिसके अंतर्गत बाल विवाह संबंधित सूचना प्राप्त होने पर टोल फ्री नंबर 181, 1098 एवं दूरभाष नंबर 07642-252699 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही शिकायत को न केवल जिले स्तर से बल्कि जिले के किसी भी ग्राम, ब्लॉक व कसबे, टोले से की जा सकती है। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। बाल विवाह करने और कराने वाले एवं विवाह में शामिल होने वाले सभी को सजा का प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये तक का जुर्माना शामिल है।

