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बाल विवाह मुक्त भारत के लिए कार्यक्रम संपन्न

मंडला, 8 दिसंबर 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शालिनी तिवारी के मार्गदर्शन में इन दिनों बाल विवाह रोकथाम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत हर जगह कार्यक्रम किये जा रहे हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत परियोजना अधिकारी श्री अनूप नामदेव परियोजना मंडला के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षक श्रीमती मधुलिका उपाध्याय के द्वारा देवदरा पंचायत में सचिव, रोजगार सहायक, बीएलओ, जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों को जानकारी दी गई।
बालिकाओं के विवाह 18 वर्ष के पूर्व न हो और लड़कों के विवाह 21 वर्ष पूर्व न हो। यदि कोई काम की तलाश में पलायन में जाता है और वहीं पर गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं और विवाह की उम्र नहीं हुई, हो तो ऐसा विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्पन्न संतान को वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे में यह कानूनी अपराध माना जाता है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, जिसमें 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या अधिकतम 2 वर्ष का कारावास अथवा दोनों।
बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए गणमान्य स्थानीय लोगों को शपथ दिलवाई गई और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी लिये गये। पंचायत स्तर पर प्रत्येक विवाह का पंजीयन अनिवार्यतः किया जाए। शासकीय योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब वर की उम्र 21 वर्ष या अधिक एवं वधु की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह नहीं होना चाहिए अन्यथा परिस्थिति अनुसार विवाह करने पर पॉंक्सो एक्ट की धाराएं भी लग सकती है। सभी को जागरूक करके ही हम बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।

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