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जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मंडला, 6 फरवरी 2026
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत माध्यमिक
शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के द्वारा सत्र 2025-26 की हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी व
अन्य परीक्षायें 10 एवं 13 फरवरी से आयोजित हो रही है। परीक्षा अवधि में परीक्षा
केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होने से न्यूसेंस पैदा होने की
आशंका है, इस कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है। जिले
के समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परीधि में भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत के अंतर्गत कानून व्यवस्था
सुचारू रूप से संचालन करने के लिए साम्प्रदायिक सदभाव, लोक व्यवस्था बनाये
रखने के लिए असामाजिक तत्वों एवं शरारती तत्वों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की
आवश्यकता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश
जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र,
कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ, संगठन उपर्युक्त उल्लेखित
परिसरों की सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी

भूख हड़ताल, आमरण अनशन नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित
संसाधनों का प्रयोग करेगा। उपर्युक्त उल्लेखित परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा
में अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया
है तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रूप से
प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से
पालन किया जावे।
सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी
अपने अनुविभाग, तहसील के संपूर्ण क्षेत्रों के लिये निशिद्ध अवधि में क्षेत्र के थाना
प्रभारी, चौकी प्रभारी, नगर निरीक्षक की अनुशंसा के आधार पर ध्वनि विस्तारक
यंत्रों की अनुज्ञा देने के लिए सक्षम होंगे।

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