मंडला, 12 अप्रैल 2026
अक्षय तृतीया 20 अप्रैल के अवसर पर संभावित बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत उड़न दस्ता गठित किया है। दस्ते में सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ, परियोजना अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी एवं थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है।
उड़न दस्ता आंगनबाड़ी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों की सूची तैयार करेगा। जिला एवं खंड स्तर पर अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित कर प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरु, बैंड, ट्रांसपोर्ट संचालक, समाज के मुखिया और जनप्रतिनिधियों को बाल विवाह में सेवाएं न देने के लिए जागरूक किया जाएगा।
जागरूकता के लिए स्कूल-कॉलेजों में रैली, हेल्पलाइन 181, 1098, 112 का प्रचार और ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच द्वारा बाल विवाह रोकने की शपथ ली जाएगी। सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
बाल विवाह की सूचना के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी) मंडला में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नागरिक कंट्रोल रूम नंबर 07642-252699 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलते ही अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
