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निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सूचना देना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मंडला, 13 मई 2026

कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला मण्डला द्वारा निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित जानकारी देना अनिवार्य है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत किसी भी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को स्थल, सुरक्षा उपाय एवं अन्य आवश्यक जानकारी देना आवश्यक होगा। निर्माण स्थल का पंजीयन श्रम सेवा पोर्टल, मोबाइल ऐप अथवा जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से कराया जा सकता है।

श्रम विभाग ने बताया कि निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या एवं स्थान संबंधी जानकारी भी दर्ज कराना अनिवार्य होगा, जिससे श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की निगरानी की जा सके।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोजक अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की सूचना नहीं देता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उल्लंघन की स्थिति में तीन माह तक का कारावास अथवा दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है।

श्रम विभाग द्वारा नागरिकों से भी अपील की गई है कि बिना पंजीयन के संचालित निर्माण कार्यों की जानकारी अथवा शिकायत कंट्रोल रूम नंबर 18002338888 पर दर्ज कराई जा सकती है।

 

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