मंडला, 5 नवम्बर 2026
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी के निर्देशन तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हेमराज सनोडिया के मार्गदर्शन में ‘‘सुरक्षित बचपन अभियान’’ के अंतर्गत विद्यालय आधारित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के तहत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मवई, शासकीय संदीपनी विद्यालय घुटास एवं शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मवई में बच्चों को बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 सहित बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागड़े ने बच्चों को ‘‘मेरा बचपन, मेरा अधिकार’’, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल हितैषी कानून, पॉक्सो अधिनियम एवं उपलब्ध कानूनी उपायों के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने नालसा बाल हितैषी कानूनी सेवाएं योजना 2024, एनसीपीसीआर पॉक्सो ई-बॉक्स, बाल विवाह एवं बाल शोषण की रोकथाम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा मोबाइल फोन के सुरक्षित उपयोग एवं दुरुपयोग से बचाव की जानकारी दी।
कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, मौलिक अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सलाह प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके माध्यम से पात्र व्यक्ति सरलता से निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।
