मण्डला, 19 मार्च 2021
सामुदायिक भवन बिछिया में अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ज़िला मण्डला द्वारा खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के पहले क्षेत्र के अधिक से अधिक ऐसे लोग जो खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हैं उन्हें सूचना देने के लिए पम्पलेट, प्रचार वाहन आदि माध्यमों से सूचना दी गई थी। बिछिया में आयोजित शिविर में 200 से भी अधिक आवेदकों ने लायसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया । शिविर में कोविड गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाकर आना और सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करने पर ही अंदर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। शिविर आयोजन में बिछिया नगर परिषद प्रशासन और व्यापारी संघ ने भी सहयोग प्रदान किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी गीता तांडेकर ने बताया कि विभाग द्वारा खाद्य सामग्री का उत्पादन और विक्रय आदि करने वाले सभी कारोबारियों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया था ताकि उन्हें अच्छे से खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान की जा सके और वे इसे लेकर व्यापार करें । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनिमय 2011 के अंतर्गत समस्त छोटे बड़े खाद्य करोबरकर्ताओं को खाद्य लायसेंस / रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना खाद्य लायसेंस के कारोबार करने पर 6 माह की सजा व अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसी प्रकार बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
