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अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सोमवार से की जाएगी बेदखली

मंडला 11 जनवरी 2025

जिला अस्पताल परिसर में जिला रोगी कल्याण समिति के स्वामित्व की कुल 89 दुकानों की नीलामी के पश्चात किरायेदारी का अनुबंध लगभग दो दशक पूर्व रोगी कल्याण समिति के साथ किया गया था, प्रथम अनुबंध की 36 माह की अवधि की समाप्ति के बाद अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाना, साथ ही लंबे समय से किराये के भुगतान भी बकाया होना,इसके अलावा किरायेदारी अनुबंधकर्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों को दुकान पुनः किराये पर अथवा विक्रयनामा कर हस्तांतरित की जाने की शिकायतें लंबे समय से प्राप्त हो रही थी जिनकी जांच जिला स्तरीय जांच दल द्वारा कराई गई।

जिला स्तरीय जांच दल द्वारा जांच में पाया गया कि निर्धारित अवधि 36 माह बीत जाने के बाद अनुंबध का नवीनीकरण नहीं कराया गया, ना ही बाजार दरों के अनुरूप किराया दिया जा रहा है। जहां एक ओर जिला रोगी कल्याण समिति की दुकाने शहर के मध्य पॉश इलाक़े में स्थित हैं, दुकानों की बाज़ार कीमते वर्तमान में आसमान छू रही हैं वहीं रोगी कल्याण समिति को किराये में महज लगभग 540 एवं 750 प्रतिमाह का किराया प्राप्त हो रहा है जिससे शासन एवं अस्पताल  प्रबंधन को राजस्व की हानि हो रही है।

जांच दल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के अनुसार जिन दुकानदारों द्वारा अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया गया है। उन्हें बेदखली नोटिस देते हुए 7 दिवस के भीतर दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक एवं सचिव जिला रोगी कल्याण समिति के अनुसार जिन दुकानदारों द्वारा अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया गया है उनको नोटिस जारी किया गया है नोटिस के अनुसार एक सप्ताह के भीतर दुकान/परिसर खाली नहीं किए जाने पर सोमवार से अस्पताल प्रबंधन, पुलिस बल और प्रशासन के साथ बेदखली की कार्यवाही करेगा। दुकानों को खाली न करने एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

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