मंडला 23 अप्रैल 2025
कार्यालय कमिश्नर संभाग जबलपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2025 के अनुसार श्री बी.एल. सोलंकी जिला प्रबंधक द्वारा राईस मिलिंग नीति निर्देशों का उल्लंघन किया गया है तथा स्वेच्छाचारिता बरती गई है। श्री सोलंकी का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः राईस मिलिंग नीति निर्देशों का उल्लंघन किये जाने एवं पदीय कर्तव्य के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता बरतने के फलस्वरूप श्री बी.एल. सोलंकी जिला प्रबंधक एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (नागरिक आपूर्ति निगम) जिला कार्यालय मण्डला को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर मण्डला नियत किया गया है। श्री सोलंकी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
