मंडला 2 मई 2025
पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन श्री संजय कुमार ने पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 80 (ब)(प) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए यह उद्घोषणा की है कि थाना टिकरिया जिला मण्डला के अपराध क्रमांक 217/2024 धारा 137 (2) भारतीय न्याय संहिता में अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जो कोई व्यक्ति या पुलिस अधि/कर्म. सूचना देगा जिससे आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, उसको 30,000 रुपये (तीस हजार रुपये) नगद ईनाम से पुरस्कृत किया जावेगा। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा। एक से अधिक सूचनाकर्ता अथवा पुलिस अधि/कर्म. होने पर पुरूस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन, बालाघाट का होगा। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि 22 दिसंबर 2024 को श्री हेमराज पन्द्रो पिता मोहनलाल पन्द्रो उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम चटरा थाना टिकरिया ने रिपोर्ट लेख कराया कि ग्राम पंचायत परतला का सरपंच हूं मेरे बड़े भाई तरूण कुमार पन्द्रो का चार वर्ष का लड़का डेविड पन्द्रों को घर में करीबन शाम 7 बजे उसके पिता ने उसे समोसा खाने दिया और समोसा खाने के बाद उसे हाथ धोने के लिए आंगन में जाने के लिए भेजा कुछ समय तक डेविड घर वापस नहीं आया तो उसे ढूंढने लगे आसपास घरों में भी तलाश किये लेकिन नहीं मिला। मेरे भतीजे डेविड पन्द्रो का हुलिया रंग गेहुआ पेंट टी शर्ट पहना है कद तीन फीट, बोल चाल लेता है मुझे शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे भतीजे डेविड को बहला फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना टिकरिया जिला मण्डला में अपराध क्रमांक 217/2024 धारा 137 (2) भारतीय न्याय संहिता का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
