मंडला 3 सितंबर 2025
आदिवासी कन्या सीनियर छात्रावास बरबटी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ तथा कर्तव्यों में लापरवाही के कारण छात्रावास की प्रभारी अधीक्षिका तथा एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा से छेड़छाड़, छात्राओं की उचित देखभाल न करना, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा कारण बताओ नोटिस का 24 घण्टे में प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करना दण्डनीय कृत्य है। शिक्षक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर जिला जेल भेजा गया है। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से माध्यमिक शिक्षक मनोज चक्रवर्ती को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मवई निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक (प्रभारी अधीक्षिका) श्रीमती तारा बरकड़े को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता बरतने, कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद व समाधानकारक न होने के कारण तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहगांव निर्धारित किया गया है।
