मंडला 19 सितंबर 2025
सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे संवेदनशील कार्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के कारण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निवास/बीजाडांडी श्री गगन चौकसे को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवास द्वारा ग्राम कुसमी के हितग्राहियों को 4 माह से खाद्यान्न प्राप्त न होने पर जांच एवं कार्यवाही की मांग के संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री गगन चौकसे द्वारा आज दिनांक तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कार्यालय में उपस्थित हुए। इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान गुंदलई के विक्रेता द्वारा भी खाद्यान्न प्रदान नहीं किया गया। श्री चौकसे बिना किसी सूचना के लगातार मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। उक्त के संबंध में श्री चौकसे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किन्तु इसका जवाब भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा जानबूझकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना एवं लापरवाही बरती जा रही है।यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के विपरीत पाए जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया नियत रहेगा। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
