मंडला, 30 अक्टूबर 2025
महिला एवं बाल विकास परियोजना नैनपुर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बच्चों के माता पिता, अभिभावकों, बालिकाओं से जागरूकता हेतु संवाद किया गया। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करने वाले, कराने वाले एवं सम्मिलित होने वाले सभी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान की जानकारी दी गई। उपस्थितजनों को यह भी बताया गया कि आपके क्षेत्र में कहीं भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर टोल फ्री नंबर 1098, मोबाइल 93299580811 एवं दूरभाष नंबर 07642-252699 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

