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ई-केवाईसी कराकर 23 अन्य राज्यों की दुकानों से भी प्राप्त कर सकते हैं राशन

मण्डला 15 अक्टूबर 2020

जिला आपूर्ति अधिकारी ओपी पांडे ने बताया कि शासन की “वन नेशन वन राशन कार्ड“ योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राही अपनी स्थानीय शासकीय उचित मूल्य दुकान के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ 23 अन्य राज्यों की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से भी पात्रता अनुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष कर माईग्रेट होकर बाहर जाने वाले या प्रदेश में आने वाले मजदूरगण सस्ते राशन की सुविधा कार्य वाले स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों के आधार पोर्टल पर दर्ज कराये गए हो तथा उनकी ई-केवाईसी स्थानीय दुकान से करा ली गई हो। इस संबंध में ऐसे समस्त उपभोक्ता जिन्हें मजदूरी हेतु बाहर जाना पड़ता है, से आग्रह है कि वे अपने परिवार के समस्त सदस्यों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी स्थानीय दुकान से अनिवार्य रूप से करा लें एवं इस सुविधा का लाभ उठावें।

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