मण्डला 28 मई 2021
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार ’मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ के प्रावधानों के तहत् प्राप्त होने वाले दावा प्रकरणों के परीक्षण एवं पात्रता के संबंध में निर्णय करने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य सचिव, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य एवं संबंधित कार्यालय, निकाय का कार्यालय प्रमुखों को समिति के सदस्य बनाया गया है। उपरोक्त समिति कोविड की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे शासकीय कर्मियों (योजना के अंतर्गत परिभाषित) की सेवा के दौरान संक्रमण के फलस्वरूप जनहानि के मामलों में उनके पात्र दावेदार से ’मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ के प्रावधानों के तहत प्राप्त होने वाले दावा प्रकरणों का परीक्षण कर योजना के लाभ की पात्रता या अपात्रता के संबंध में अपना अभिमत देगी।
