Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

भवन अनुज्ञा के लिए करें आवेदन

मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका अधनियम 1961 की धारा 187-क में संशोधन करते हुए भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त 2 निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण के प्रशमन हेतु प्रशमन की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की है। प्रशमन शुल्क में 30 जून 2022 तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि जिनके द्वारा भवन-अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण कर लिया गया है। ऐसे व्यक्ति ऑनलाईन आवेदन एबीपीएसी पोर्टल के माध्यम से कराकर 20 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।

Related posts

42 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुआ

Reva India News

रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 11 सितम्बर 2022

Reva India News

अंजनिया में ब्लॉक कांग्रेस ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन* ……………………………………….

Reva India News

Leave a Comment