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रेवा इंडिया न्यूज मुख्य समाचार मण्डला 22 फरवरी 2024

मंडला मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन आज

40 स्टॉल पर उपलब्ध रहेंगे मिलेट्स के स्वादिष्ट व्यंजन

कार्यक्रम में लाईव म्यूजिक, गेम्स एण्ड कल्चरल इवेंट्स भी होंगे

मण्डला 22 फरवरी 2024

            शुक्रवार 23 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे से कलेक्ट्रेट मार्ग पर मंडला मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मिलेट्स के स्वादिस्ट व्यंजनों के 40 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार आर्ट एंड हेंडीक्राफ्ट सामग्रियों के 10 स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिनमें स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान मास्टर सेफ के नाम पर कुकिंग कॉम्पीटीशन का आयोजन किया जाएगा जिसके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को पुरूस्कृत किया जाएगा।

फूड फेस्टिवल में ट्राइबल आर्ट भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इस वर्ष विभिन्न प्रकार के खेलों को आयोजन में सम्मिलित किया गया है। कलेक्ट्रेट के सामने आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लाईव म्यूजिक, गेम्स एण्ड कल्चरल इवेंट्स भी होंगे। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रशासन द्वारा नगरवासियों से फूड फेस्टिवल में सहभागिता की अपील की गई है।

 

 

 

 

 

 

आरटीई अधिनियम के तहत प्रायवेट शालाओं की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 23 फरवरी से 3 मार्च तक मिलेगा निःशुल्क ऑनलाईन प्रवेश

मण्डला 22 फरवरी 2024

            निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु सत्र 2024-25 में प्रथम  चरण प्रवेश हेतु पात्रताधारी नर्सरी, केजी-1, केजी-2 के ऐसे बच्चों जिनकी आयु न्यूनतम तीन वर्ष से पांच वर्ष होगी एवं कक्षा पहली में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु छः वर्ष या उससे अधिक तक समस्त बच्चों का जिले के समस्त प्राइवेट शालाओं की प्रथम प्रवेशित कक्षा में (नर्सरी से पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर) सत्र 2024-25 के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 23 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 है। प्रवेश के लिए पात्रता वंचित समूह के अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार), एचआईव्ही प्रस्त बच्चे, कमजोर वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है) कोविड-19 से माता-पिता, अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है, माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके वैध अभिभावक की कोविड से मृत्यु हुई हो, माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है, कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार शामिल है। पालक, अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित बीपीएल कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र होगा। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता, अभिनायक की मृत्यु के कारण बहु बच्चों की शिक्षा आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री को 19 कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को हिंसा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

निवास का प्रमाण पत्र में ग्राम अथवा वार्ड, पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए के पालक, अभिभावक के ये दस्तावेज मान्य होंगे। मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची ग्रामीण क्षेत्र का जाये कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, बिजली बिल, पानी बिल यदि कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक, अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक, अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही दर्ज होंगे। ऑफलाईन कोई आवेदन मान्य नही होंगे। आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नही की जाये। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल जिसकी लिंक http//rteportal.mp.gov.in है पर केवल ऑनलाईन ही दर्ज करें। 24 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक जनशिक्षा केन्द्र पर सत्यापन करा सकेंगे। तत्पश्चात राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से लॉटरी 7 मार्च 2024 के जरिए स्कूल आवंटन होगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर सुधारने की सुविधा दी गई है। स्कूल आवंटन होने पर आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च 2024 तक आबंटन पत्र डाउनलोड कर आबंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के बाद पास के जनशिक्षा पर जाकर पालक को मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के अभाव में आवेदन प्रवेश के लिए लॉटरी में सम्मिलित नही हो सकेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

आंगनवाड़ी सहायिकाओं की अनंतिम सूची जारी

मण्डला 22 फरवरी 2024

            महिला एवं बाल विकास परियोजना नारायणगंज के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों के चयन हेतु अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना नारायणगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायिका पद के लिए ग्राम पंचायत कुण्डा के आंगनवाड़ी केन्द्र पाण्डीवारा में राजेश्वरी मार्को पिता घनश्याम, ग्राम पंचायत मानेगांव के आंगनवाड़ी केन्द्र बीजेगांव में फुलझरिया मरावी पति चौखेलाल, ग्राम पंचायत कोण्डरा माल के आंगनवाड़ी केन्द्र करखेटोला में मधु तुमराची पिता मूलेसिंह, ग्राम पंचायत खिन्हा के आंगनवाड़ी केन्द्र मुकास कला में सुनैना धुर्वे पति विश्वनाथ, ग्राम पंचायत पड़रिया उर्फ नारायणगंज के आंगनवाड़ी केन्द्र पड़रिया क्र. 1 में पूनम राय पिता रामबाबू तथा ग्राम पंचायत मैली के आंगनवाड़ी केन्द्र मैली में संतोषी सिंगरौरे पति घनश्याम को प्रथम वरीयता दी गई है। अधिकृत जानकारी कार्यालय के सूचनापटल पर देखी जा सकती है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि आवेदकों को चयन संबंधी दावे-आपत्ति 29 फरवरी 2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अन्य कार्यालय या निर्धारित अवधि के पश्चात् या प्रमाण रहित दावा-आपत्ति मान्य नही होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मिलावट से मुक्ति अभियान: एक प्रकरण दर्ज

मिलावट की आशंका पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया

मण्डला 22 फरवरी 2024

            मिलावट से मुक्ति अभियान के अर्न्तगत कलेक्टर के निर्देशन में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में जिला स्तर पर गठित निगरानी समिती के द्वारा विभिन्न दूकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, विशेषकर दूध एवं दूध उत्पाद में हाने वाली मिलावट को रोकने हेतु विभिन्न दुग्ध डेयरियों से मिलावट की अशंका पर दूध एवं दूध उत्पाद के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान जय हिन्द डेयरी मंडला से दूध एवं पनीर, गुरू नानक डेयरी से खोवा एवं पनीर, चेतना ट्रेडर्स मंडला से तेल के नमूना लिए गए हैं। साथ ही फेरी दूध विक्रेताओं से भी दूध के नमूने लिये गये हैं। अजय किराना नारायणगंज से घी एवं शक्कर चिरईडोंगरी नैनपुर से तेल के नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। समस्त नमूनों को जांच हेतु प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विक्रेताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नापतौल निरीक्षक के द्वारा विधिक माप विज्ञान का उल्लंघन पाए जाने पर एक प्रकरण बनाया गया है। कार्यवाही के दौरान नापतौल निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सुभरिया में वन्यप्राणी के हमले से हुए घायलों का कराया गया प्राथमिक उपचार

मण्डला 22 फरवरी 2024

            संभागीय प्रबंधक मोहगांव परियोजना मंडल मंडला ने बताया कि 21 फरवरी को प्रातः 7 बजे स्थायी कर्मी से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम सुभरिया में नुकीले दांत वाले वन्यप्राणी (डॉग फैमिली) द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं एक गाय के बछड़े को घायल करने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त घटना घटित होने के उपरांत ग्रामवासियों द्वारा उक्त वन्यप्राणी को खोजने का प्रयास किया गया परंतु उसका पता नहीं चला। वन अमले द्वारा घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी शासकीय अस्पताल पहुँचाकर प्राथमिक उपचार कराया गया।

उक्त वन्यप्राणी के रेस्क्यू के लिए कान्हा टाईगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम, वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी एवं ग्रामवासियों के संयुक्त प्रयास से संभावित स्थल खेत खलियान में खोजने का प्रयास किया गया। खोजबीन के दौरान कोई भी वन्यप्राणी नहीं मिला जिससे प्रतीत हुआ कि वन्यप्राणी पास के लगे जंगल (कक्ष क्रमांक 49 एवं 50) में चला गया होगा। तत्पश्चात् स्थानीय कोटवार को बुलाकर ग्राम में मुनादी कराई गई एवं उपस्थित ग्रामीणजनों को समझाईश दी गई।

 

 

 

 

रपटाघाट पर बनाए गए चित्रों पर होगी फोटोग्राफी प्रतियोगिता

कलेक्टर ने किया रजा उत्सव का शुभारंभ

 

मण्डला 22 फरवरी 2024

                22 से 25 फरवरी 2024 तक मनाए जाने वाले रजा उत्सव का कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मंडला के छायाकारों द्वारा लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने कहा कि मंडला जिले की प्रतिभाओं को अवसर तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रजा फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने चित्रकारों से मंडला जिले की कला, संस्कृति एवं धरोहर पर आधारित थीम पर कार्य करने का आव्हान किया। इस दौरान कलेक्टर ने रपटाघाट पर बनाए गए चित्रों पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करने की भी बात कही।

                शुभारंभ अवसर पर पूनम तिवारी एवं साथियों द्वारा नाट्य संगीत की प्रस्तुति दी गई। रजा उत्सव के दौरान चित्रकला कार्यशाला, माटी पर रंग सहित अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर योगेन्द्र त्रिपाठी, विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकार तथा स्थानीयजन उपस्थित रहे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पटवारी भर्ती परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन व दस्तावेजों का परीक्षण कार्य 24 को

 

मण्डला 22 फरवरी 2024

                आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 से चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन व दस्तावेजों का परीक्षण कार्य 24 फरवरी 2024 को प्रातः 10 बजे से किया जाना है। इसके लिए रानी फूलकुंवर शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मंडला के प्रथम तल के पांच कक्षों का निर्धारण किया गया है। दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा दल गठित करते हुए संबंधितों को नियत दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

घरेलू गैस का व्यवसायिक दुरूपयोग पर की गई कार्यवाही

 

मण्डला 22 फरवरी 2024

                कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए जाकर उनके गुणवत्ता की जाँच की जा रही है। इसी क्रम में नैनपुर बस स्टेंड में राजस्व एवं खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए श्री श्याम स्वीट्स, प्रेम लस्सी सेंटर एवं जैन किराना स्टोर्स में बेची जा रही खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। श्री श्याम स्वीट्स नैनपुर में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक दुरूपयोग पाए जाने पर ईसी एक्ट के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई।

 

 

 

 

 

 

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