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जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

मंडला 7 नवंबर 2024

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि आगामी दिवसों में देव उठनी एकादशी व विवाह मुहुर्तों के अवसर पर बाल विवाह होने की संभावना अत्यधिक होती है। इन मुहुर्तों को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना स्तरों एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। बाल विवाह रोकथाम के संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा सर्व संबंधित अधिकारियों को विवाह से संबंधित पर्णधारियों, बच्चों के माता पिता, बच्चों के विवाह कराने वाले पंडित काजी, टेंट एवं खाना बनाने वाले एवं बैंड वाले एवं विवाह पत्रिका छापने वाले आदि सेवा प्रदातों को जागरूक किये जाने एवं बाल विवाह की सूचना पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में उक्त दिवसों को दृष्टिगत रखते हुये ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। जिन पर बाल विवाह संबंधी शिकायत दूरभाष या शिकायत पत्रों के माध्यम से दर्ज कराये जा सकते हैं।

जिला स्तर पर प्रभारी प्रशासक श्रीमती मधुलिका उपाध्याय मो.नं. 9131670364, विकासखंड मंडला के लिए परियोजना अधिकारी अनूप कुमार नामदेव मो.नं. 9977094310, नैनपुर के लिए परियोजना अधिकारी श्रीमती रेखा सैयाम मो.नं. 8103890508, मवई के लिए श्री ओमकार सिंह मसराम मो.नं. 8959888724, बिछिया के लिए श्री विनोद वाहने मो.नं. 7999913778, घुघरी के लिए श्री श्याम सिंह ठाकुर मो.नं. 6260610481, मोहगांव के लिए श्री अनूप कुमार नामदेव मो.नं. 9977094310, निवास के लिए श्रीमती दीपशिखा विश्वकर्मा मो.नं. 7771895511, बीजाडांडी के लिए मनीषा तिवारी मो.नं. 7415222031 और नारायणगंज के लिए श्री संजीव मोहर मो.नं. 9424788160 में सूचित कर सकते हैं।

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