मंडला 17 जुलाई 2025
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंडला ने बताया कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक अमोनियम फॉसफेट सल्फेट, विक्रेता म.प्र. राज्य को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन गोडाउन बिछिया के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर एमएआर-25 के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
