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उर्वरक एसएसपी अमानक पाए जाने पर क्रय-विक्रय प्रतिबंधित

मंडला 3 सितंबर 2025

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक एसएसपी, विक्रेता लेम्प्स केहरपुर के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर FEB-MB124PP-00209 तथा एसएसपी उर्वरक के विक्रेता एमपी स्टेट कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड निवास के लॉट व बैच नंबर एपीके/डी/जी/03 के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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