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मंडला में 1 अप्रैल को ड्रोन व फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर प्रतिबंध

मंडला, 31 मार्च 2026

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार 1 अप्रैल को ग्राम कन्हारी कला में महामहिम राज्यपाल के प्रस्तावित उच्च स्तरीय कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनज़र कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ग्राम भड़ंगा (बिछिया) स्थित हेलीपैड एवं कार्यक्रम स्थल के 3 किमी क्षेत्र को ’’रेड जोन/नो फ्लाइंग जोन’’ घोषित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून सहित सभी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 मार्च से लागू होकर 1 अप्रैल को कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को आदेश के पालन और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

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