मंडला, 19 मई 2026
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के पंजीयन को सरल बनाने के उद्देश्य से श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम दस्तावेजों के आधार पर त्वरित पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
विभाग को प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कुछ आवेदक गलत जानकारी प्रस्तुत कर बैंक ऋण अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीयन करा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवेदन का सत्यापन समग्र आईडी के आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाता है।
विभाग ने सभी संबंधित आवेदकों एवं संस्थानों से अपील की है कि यदि किसी ने गलत जानकारी के आधार पर पंजीयन प्राप्त किया है तो वे स्वयं उसे निरस्त करा लें। पंजीयन निरस्तीकरण की सुविधा श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
जिन संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें अपना ईएसआईसी पंजीयन नंबर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। वहीं 20 या अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों को ईएसआईसी एवं ईपीएफओ दोनों पंजीयन नंबर दर्ज करना अनिवार्य रहेगा।
श्रम विभाग ने सभी नियोजकों से सत्य एवं सटीक जानकारी प्रदान करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, जिससे श्रमिक हितों के संरक्षण के लिए पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्य वातावरण को बढ़ावा मिल सके।
