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सर्पदंश से बचाव और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश

मंडला, 2 अक्टूबर 2026

वर्षाऋतु के दौरान सर्पदंश की घटनाओं एवं उससे होने वाली जनहानि की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों को सर्पदंश से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों के तहत पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को सर्पदंश से बचाव के उपायों की जानकारी देने को कहा गया है। होर्डिंग्स, प्रिंट एवं सोशल मीडिया तथा रेडियो जिंगल्स के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सर्पदंश होने पर झाड़-फूंक में समय न गंवाएं और तत्काल नजदीकी शासकीय अस्पताल पहुंचें। अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों, उपकरणों तथा एंटी-वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायत एवं वार्ड स्तर पर प्रशिक्षित सर्पमित्रों का डेटाबेस तैयार कर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। घरों के आसपास साफ-सफाई रखने, कबाड़ एवं घास जमा न होने देने, खेतों में लंबे बूट पहनने तथा रात में टॉर्च का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

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