मंडला, 25 अक्टूबर 2026
मध्यप्रदेश शासन द्वारा पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा युवाओं एवं पशुपालकों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
गाय एवं भैंस की डेयरी इकाई के लिए ऋण
योजना के प्रावधानों के अनुसार 25 गायों की डेयरी इकाई के लिए लगभग 38 लाख रुपये तथा 25 भैंसों की डेयरी इकाई के लिए लगभग 42 लाख रुपये तक की परियोजना लागत निर्धारित है। पात्र हितग्राहियों को परियोजना के अनुसार बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
वर्ग के अनुसार अनुदान का प्रावधान
योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को 33 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। पात्रता एवं स्वीकृति संबंधित योजना के नियमों के अनुसार होगी।
डेयरी स्थापना के लिए भूमि आवश्यक
योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास लगभग साढ़े तीन एकड़ भूमि होना आवश्यक बताया गया है, ताकि डेयरी इकाई के साथ पशुओं के लिए शेड तथा भूसा भंडारण की व्यवस्था की जा सके।
इच्छुक युवा एवं पशुपालक योजना की वर्तमान पात्रता, परियोजना लागत, अनुदान तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले भूमि, बैंक ऋण एवं अनुदान संबंधी शर्तों की पुष्टि करना आवश्यक है।
