मण्डला 9 फरवरी 2021
महिला बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उप आंगनवाड़ी केन्द्र के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत् शहरी परियोजना एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र या उप आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ताजे पके हुए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह तथा तेजस्विनी समूहों से कराई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। स्व-सहायता समूहों को संशोधित परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व से राष्ट्रीय एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह एवं तेजस्विनी के तहत् पंजीकृत होकर 3 वर्ष की आधार सीडेट बैंक खाते में बचत राशि शेष होना चाहिए। इस संबंध में 16 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
