मण्डला 13 जून 2021
मध्यप्रदेश नदीम मत्स्योद्योग 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक कारावास व 5 हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी, नाले से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लाया गया है को छोड़कर जिले के समस्त निर्दिष्ट जलक्षेत्रों में मत्स्याखेट पर उक्त अवधि में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित अवधि में मत्स्याखेट करना, मत्स्य परिवहन करना एवं मत्स्य का विक्रय करना दण्डनीय अपराध है।
