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ऑनलाईन नाम-निर्देशन (ओलिन) के लिए शुल्क निर्धारित

मण्डला 9 दिसम्बर 2021

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान जनपद व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए ऑनलाईन नाम-निर्देशन (ओलिन) का प्रावधान किया गया है। ओलिन के संबंध में राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा दर का निर्धारण किया गया है। प्रत्याशी द्वारा लोक सेवा केन्द्र व एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क से प्रति नॉमिनेशन फॉर्म जिसमें आवश्यक संलग्न भी सम्मिलित है, के लिए सेवा शुल्क 35 रूपये लिये जाएंगे। नॉमिनेशन भरने के उपरांत उसकी प्रति का प्रिंट आउट लेने पर 5 रूपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

अपर कलेक्टर ने समस्त रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत) को निर्दशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान जनपद व जिला पंचायत सदस्य पद हेतु (ओलिन) के प्रावधान अनुसार समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, नोटरी, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि, लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर एवं आमजनों को प्रतिदिन ओएलआईएन के संबंध में सहायक ई-गवर्नेंस मैनजर के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की जानकारी एक रजिस्टर में संधारित कर उनके हस्ताक्षर कराएं साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों में ऑनलाईन नाम-निर्देशन (ओलिन) का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

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