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अमानक प्लास्टिक जब्त एवं गंदगी करने पर हुई चालानी कार्यवाही

मण्डला 16 दिसम्बर 2021

मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद मण्डला के द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी आर.के. कुर्वेती के निर्देशानुसार सब्जी मंडी, उदय चौक में आमानक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने के बाद भी कुछ दुकानदारों के द्वारा सुधीर अग्रवाल, भारत प्लास्टिक, अमृत वादवानी, जगदम्बा प्लास्टिक के द्वारा ग्राहकों को विक्रय सामग्री भरकर दिये जाने के लिए दुकान पर रखी गई थी। जिसे नगरपालिका परिषद के द्वारा लगभग 3.5 किलो जब्त की गई। साथ ही दुकानदारों का चालान भी काटा गया। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने वालों के भी चालान काटे गये। कुल राशि 1450 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने कहा है कि जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जायेगी। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पूर्णिमा ’अमित’ शुक्ला एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी ने नगरवासियों से अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग न करें। मार्केट आते समय अपने साथ कपड़े का थैला साथ में लायें। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाने में समस्त नगरवासियों व दुकानदारों का सहयोग आवश्यक है। जुर्माने की कार्यवाही स्वच्छता पर्यवेक्षक एस.सी. चौधरी, वार्ड सुपरवाईजर पुष्पेन्द्र पाण्डेय एवं वार्ड सुपरवाईजर नरेन्द्र लाहोरिया के द्वारा की गई।

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