मण्डला 15 मार्च 2022
मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2022 तक बकाया संपत्तिकर एवं जलकर उपभोक्ताओं को अधिभार में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने समस्त नागरिकों से अपील की है कि बकाया संपत्तिकर एवं जलकर का भुगतान कर अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नियत दिनांक के पश्चात अधिभार में छूट प्रदान नहीं की जायेगी। प्राप्त जानकारी अनुसार बकाया संपत्तिकर 50 हजार तक 100 प्रतिशत अधिभार छूट, 50 हजार एक से 1 लाख तक 50 प्रतिशत अधिभार छूट एवं 1 लाख एक से अधिक पर 25 प्रतिशत अधिभार छूट का प्रावधान है। इसी प्रकार बकाया जलकर 10 हजार तक 100 प्रतिशत अधिभार छूट, 10 हजार एक से 50 हजार तक 75 प्रतिशत अधिभार छूट एवं 50 हजार एक से अधिक पर 50 प्रतिशत अधिभार छूट का प्रावधान है।
