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इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना  

मंडला 20 मार्च 2022

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् संचालित जनकल्याणकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का पात्र हितग्राही लाभ लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पात्रता के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 40 से 59 वर्ष हो तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के हितलाभ के तहत् 40 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के हितग्राहियों के लिए 600 रूपए प्रतिमाह की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं।

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