निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण 13 अक्टूबर को होगा
मंडला 10 अक्टूबर 2023
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 13 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे आरडीपीजी कॉलेज मंडला में निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में विधानसभा क्षेत्र मंडला, निवास एवं बिछिया के सभी आरओ, एआरओ एवं विधानसभा स्तरीय नॉमिनेशन टीम के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामसभाओं/जिला योजना समिति की बैठक पर प्रतिबंध
मंडला 10 अक्टूबर 2023
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने तक जिला योजना समिति एवं ग्रामसभा की बैठकें प्रतिबंधित कर दी है।

आदर्श आचरण संहिता के दौरान मंत्रीगण के प्रोटोकॉल के संबंध में निर्देश जारी
मंडला 10 अक्टूबर 2023
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान मंत्रीगण/जनप्रतिनिधिगण के शासकीय भ्रमण/बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि वर्जित किए गए हैं। उन्हें दिए जाने वाला प्रोटोकॉल भी शिथिल रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने सभी कार्यालय प्रमुखों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा।

विभागीय वेबसाईट से जनप्रतिनिधियों की फोटो व अन्य सामग्री हटाया जाए
मंडला 10 अक्टूबर 2023
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने विभाग/कार्यालय की वेबसाईट से जनप्रतिनिधियों की फोटो एवं अन्य सामाग्री तत्काल हटाने के निर्देश दिए।

स्थानांतरण/संलग्नीकरण/नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबंध
मंडला 10 अक्टूबर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने के दौरान (निर्वाचन कार्यालय को छोड़कर) स्थानांतरण, संलग्नीकरण एवं नवीन नियुक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

जनसुनवाई स्थगित
मंडला 10 अक्टूबर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की अवधि 9 अक्टूबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 के दौरान जनसुनवाई स्थगित रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को उक्त निर्देश का पालन करने को कहा है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 वाहनों का दुरूपयोग रोकने के आदेश जारी
मंडला 10 अक्टूबर 2023
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरूप जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत संस्था में उपलब्ध (अनुबंधित वाहन सहित) किसी भी वाहन का चुनाव प्रचार-प्रसार में उपयोग न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए गए वाहन अपने प्रभार में तत्काल प्राप्त कर सूचित करने को कहा है। वाहनों के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त होने एवं जाँच में सही पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं के स्टॉक की जाँच पूर्ण करें
मण्डला 10 अक्टूबर 2023
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के फलस्वरूप जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने मंडला जिले में अनेक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी तथा अस्त्र-शस्त्र विक्रेता को विधानसभा निर्वाचन के दौरान इनके दुरूपयोग को रोकने के लिए समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं के स्टॉक की जांच 7 दिवस में पूर्ण करें। जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारी अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को प्रतिदिन के स्टॉक तथा बिक्री (शस्त्र एवं कारतूस) इत्यादि की जानकारी की एक प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

सुविधा एप या ऑफलाईन आवेदन प्राप्त होने पर मिलेगी अनुमति
मंडला 10 अक्टूबर 2023
भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान ऑनलाईन सुविधा एप के माध्यम से एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में ऑफलाईन अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों में अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों को चुनाव-प्रचार/निजी कार्यक्रम हेतु सभा/रैली/कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थान/समय की अनुमति प्रदान करने तथा चुनाव-प्रचार के लिए वाहन की अनुमति देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके अनुविभाग क्षेत्र हेतु अधिकृत किया है। एक स्थान के लिए एक ही दिन एक समय पर दो अभ्यर्थी/अन्य व्यक्तियों द्वारा सभायें आयोजित करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन किए जाने की दशा में प्रथम आवेदन को पहिले एवं बाद में आवेदन प्रस्तुत करने वाले को बाद में अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस स्थल पर सभा या रैली का आयोजन प्रस्तावित है, उस स्थल के थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी के प्रतिवेदन के परीक्षणोपरान्त ही अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति दी जायेगी।

