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अमानक औषधि पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

मंडला 9 मई 2024

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत पौध संरक्षण औषधि Chlorpyrifos50%+ Cypermethrin5% EC, विक्रेता माँ गायत्री एसोसिएट्स ग्राम बम्हनी बंजर का नमूना गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित पौध संरक्षण औषधि का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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