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जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति को हैबिटेट राइट्स के अंतर्गत सुविधायें दें – हर्षिका सिंह  

मण्डला 16 जुलाई 2021

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ड) में विशेष पिछड़ी जनजाति के गृह और आवास के सामुदायिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हैबीटेट राइट्स को मान्यता देने के लिए कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट गोल मेज सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जनपद पंचायत मवई के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमवार के ग्राम रहेटाखेरा, औरा घुघरा, सुन्हेरा, नया गांव, औरा भिमरा के बैगा समुदाय के लोग, सरपंच, वनमण्डलाधिकारी पूर्व व पश्चिम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मवई, सहायक संचालक, क्षेत्र संयोजक (आदिम जाति कल्याण विभाग) उपस्थित रहे। विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा समुदाय) के हेबीटेड राईट्स के बारे में चर्चा की गई, जिसमें बैगा समुदाय के लोगों ने बताया कि हमारे पूर्वजों के समय से इस क्षेत्र में जंगलों पर निस्तार करते आ रहे हैं और हमारा पूरा जीवन चक्र इन्हीं जंगलों के बीच गुजरता है। जंगलों से ही हम अपनी जीविका के लिये लघु वनोपज का संग्रहण करते हैं और उसका विक्रय कर ही अपनी एवं परिवार की जीविका चलाते हैं। साथ ही इन्ही जंगलों में हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजा स्थान, शमशान घाट, गौठान इत्यादि चिन्हित किये गये हैं जिनका निस्तार हम आज भी करते आ रहे हैं। ग्राम सभा द्वारा अमवार पंचायत के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र का नजरी नक्शा भी तैयार किया गया है। जिसमें बैगा समुदाय द्वारा प्राचीन काल से निस्तार व उपयोग किये जा रहे हैं। संसाधन एवं स्थानों का चिन्हांकन प्रदर्शित किया गया।

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने नजरी नक्शा की विस्तृत समीक्षा की एवं बैगा समुदाय के आये हुये जनप्रतिनिधि से बारिकी से जंगल का निस्तार किये जाने वाले स्थानों की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने हेबीटेड राईट्स की जिला स्तरीय प्रांरभिक समीक्षा बैठक उपरांत निर्देश दिये कि हेबीटेह का नक्शा 4 बिन्दुओं पर आधारित होना चाहिये। पारिवारिक निर्धारक, आर्थिक निर्धारक, जनानकीय निर्धारक, भौतकीय व सांस्कृति निर्धारक। इन माप दण्डों के अनुसार हेबीटेड का नगरीय नक्शा तैयार करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया एवं अनुविभागीय अधिकारी (वन) बिछिया एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मवई को निर्देश दिये तथा हेबीटेड राईट्स अंतर्गत बैगा समुदाय के प्रत्येक अधिकार को अनिवार्य रूप से चिन्हित करने के निर्देश दिये गये जिससे कोई भी अधिकार छूट न जाये। इसके साथ ही कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अमवार पंचायत अंतर्गत अन्य सामुदायिक व व्यक्तिगत वनाधिकार का परीक्षण कर निराकरण किया जाये। जिससे कि प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को वनाधिकार का लाभ मिल सके। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मवई को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक बैगा परिवार को शासन का विभिन्न योजना का पात्रता अनुसार घर-घर सर्वे कराया जाकर प्राथमिकता से योजनाओं से लाभावित किया जा सके।

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