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प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन कार्यशाला संपन्न

मंडला 2 सितंबर 2024

2 सितंबर से 6 सितंबर 2024 तक कानूनी जागरूकता सप्ताह एवं समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन वन स्टॉप सेन्टर द्वारा रानी अवंती बाई हाईस्कूल मण्डला में किया गया। प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा महिला केन्द्रित मुद्दों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में स्कूली बालिकाओं एवं शिक्षकों को समाज के सभी वर्गों तक सामान्य कानून में होने वाले परिवर्तन से अवगत करवाया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में चर्चा की गई एवं बताया गया कि देश के किसी भी कोने में अपने एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। 90 दिनों के अंदर प्रकरण पर कार्यवाही जरूर होगी। घटना के 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करना जरूरी है। किसी व्यक्ति का विदेश से आयात एक लिंग निरपेक्ष प्रावधान लागू, अब नाबालिग के स्थान पर बच्चा शब्द का प्रयोग किया जायेगा। महिलाओं के खिलाफ हमला, वस्त्रहरण और वॉयरिजम जैसे अपराधों के लिये अपराधियों की लिंग निरपेक्षता की सुनिश्चितता (धारा 76 और 77) लागू की गई है, झूठे वादे के तहत या परोक्ष तौर पर विवाह, नौकरी, पदोन्नति का वादा करके या पहचान छुपाकर या अन्य किसी तरीके से यौन संबंध पर (धारा 69) लागू की गई है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में धारा 70 लागू होती है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु तक का प्रावधान किया गया है।

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