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जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में कानूनी जागरूकता सप्ताह कार्यशाला संपन्न

मंडला 3 सितंबर 2024

कानूनी जागरूकता सप्ताह एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 के प्रावधानों का प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन वन स्टॉप सेंटर द्वारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मण्डला में किया गया। प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा छात्र-छात्राओं को बताया गया कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के तहत महिला केन्द्रित मुद्दों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, किसी व्यक्ति का विदेश से आयात (धारा 141)-एक लिंग निरपेक्ष प्रावधान लागू, अब नाबालिग के स्थान पर बच्चा शब्द का प्रयोग किया जायेगा। महिलाओं के खिलाफ हमला, वस्त्रहरण और वॉयरिजम जैसे अपराधों के लिये अपराधियों की लिंग निरपेक्षता की सुनिश्चित्ता (धारा 76 और 77) लागू की गई है, झूठे वादे के तहत या परोक्ष तौर पर विवाह, नौकरी, पदोन्नति का वादा करके या पहचान छुपाकर या अन्य किसी तरीके से यौन संबंध पर (धारा 69) लागू की गई है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में धारा 70 लागू होती है एवं नाबालिग बालिकाओं के साथ यौन शोषण करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड का प्रावधान है। साइबर क्राइम, गुड टच-बेड टच तथा जिला हब में मिलने वाली सहायताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डाइट के प्राचार्य सुनीता बर्वे, शिक्षक राजेश उपरीत एवं वन स्टॉप सेंटर के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

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