मंडला 20 फरवरी 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी से संबंधित आवेदन अपने कार्यालय में आवेदकों से सीधे प्राप्त न करें। इस तरह के समस्त आवेदन ऑनलाईन लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से ही स्वीकार करें। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन दर्ज आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् 28 विभागों की 335 सेवायें ऑनलाईन सेवाएं पदाभिहीत अधिकारियों द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि उपरोक्त लोक सेवा केन्द्रों में न्यूनतम संख्या से कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुये है, जिसके कारण शासन द्वारा लोक सेवा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे अपने कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के कारण ऑनलाईन मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, साथ ही ऑनलाईन कम आवेदन दर्ज होने के कारण शासन को व्ही. जी.एफ. राशि का भुगतान करना पड़ रहा है।
