:- -नरेंद्र कुमार मसराम पिता प्रताप सिंह मसराम उम्र 29 वर्ष निवासी खाल्हे गिठौरी पोस्ट मोहगांव तहसील घुघरी जिला मंडला
आरोपी- 1.सोहेल खान पिता रफीक खान उम्र 28 वर्ष, पद- समिति प्रबंधक जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव जिला मंडला
2.. पवन सोनी दैनिक वेतन भोगी जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव जिला मंडला
घटना दिनांक–04.09.2025
ट्रैप राशि -4000 (चार हजार रुपए )
घटनास्थल-बिंझिया चौराहा मंडला
विवरण – आवेदक के पिता का खाता जिला सहकारी समिति मोहगांव में है जिसके केसीसी खाता में ₹100000 का लोन स्वीकृत हुआ था और खाते में आ चुका था आरोपी सोहेल खान ने लोन पास करने के एवज एवं बचे हुए कागजात पूर्ण करने के लिए आवेदक से ₹4000 की रिश्वती राशि की मांग की थी। आज दिनांक को आरोपी को रिश्वत की राशि ₹4000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपीयों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,12,13(1)B, 13(2)तथा धारा 61(2)BNS के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
*ट्रेप दल सदस्य-दल प्रभारी श्रीमती उमा कुशवाहा निरीक्षक शशि कला मस्कुले निरीक्षक राहुल गजभिए निरीक्षक जितेंद्र यादव एवम् लोकायुक्त जबलपुर का दल।
