मंडला, 4 दिसंबर 2025
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। इसके लिए अशासकीय संस्थाओं व शालाओं के संचालक के द्वारा स्वयं आरटीई एमपी मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुये मान्यता नवीनीकरण व नवीन मान्यता के लिए आवेदन किये जाने की ऑनलाइन प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिये अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जियो टैग फोटो अपलोड करने के साथ ही आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है।
जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र में स्कूल संचालन के लिए मान्यता नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। यदि कोई संस्था नवीन अशासकीय स्कूल संचालित करना चाहता है निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना अनिवार्य है। यदि कोई संस्था आगामी शैक्षणिक सत्र में नवीन अशासकीय स्कूल संचालित करना चाहती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल कक्षा वृद्धि या स्कूल का भवन परिवर्तित कर उसी ग्राम व वार्ड के अन्य स्थान पर स्कूल संचालन करना चाहते हैं तो उसे भी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। सत्र 2025-26 में जिन शालाओं द्वारा नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे स्कूल को सत्र 2026-27 में नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विशेष शुल्क राशि 10 हजार रूपये ऑनलाइन जमा करते हुए मान्यता नवीनीकरण की तरह आवेदन कर सकते हैं।
अशासकीय स्कूलों के द्वारा नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाईल ऐप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाईन आवेदन 4 दिसंबर से प्रारंभ एवं 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित है। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भवन प्रथम तल मंडला से प्राप्त किया जा सकता है।
