Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के निर्देश

मंडला, 8 जनवरी 2026

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेशानुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधानित है कि किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, हेलमेट जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हो पहनेगा।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि दो पहिया वाहन क्रय करते समय क्रेता को हेलमेट खरीदना होगा। यह हेलमेट वाहन निर्माता द्वारा प्रदाय किया जायेगा। हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहनों का पंजीकरण न किए जाने के संबंध में प्रदेश के समस्त परिवहन अधिकारियों को प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन परिवहन विभाग के क्रमांक एफ 22-41/2011/8, दिनांक 05.09.2014 द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत समस्त शासकीय कार्यालयों में दो पहिया वाहनों से आने वाले समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हेलमेट पहनकर कार्यालय आना सुनिश्चित करें। कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर कार्यालय प्रमुख को पहले चेतावनी व समझाईश दी जाकर छोड़ दिया जाए तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। समस्त कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जारी निर्देशों से अवगत कराएं तथा 12 जनवरी 2026 से पूर्णतः पालन कराना सुनिश्चित कराएं।

Related posts

कान्हा नेशनल पार्क में कार्यशाला आयोजित

Reva India News

कलेक्टर ने किया कजरवाड़ा में जल जीवन मिशन के कार्यों का अवलोकन

Reva India News

ग्राम जमुनिया में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत स्वच्छता व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Reva India News

Leave a Comment