मंडला, 10 जनवरी 2026
राजस्व एवं नगर प्रशासन मंडला द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। तहसील महाराजपुर अंतर्गत पटवारी हल्का क्रमांक 34 में स्थित भूमि पर बिना अनुमति अवैध रूप से प्लॉटिंग एवं निर्माण कार्य किए जाने के मामले में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम महाराजपुर निवासी श्री अशोक कुमार राय द्वारा खसरा नंबर 306/4, रकबा 0.225 हेक्टेयर भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों (लगभग 32 प्लॉट) में विभाजित कर विक्रय किया गया तथा बिना सक्षम अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया।
जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त कृत्य नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ए), 339(ए-1) एवं 339(बी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रकरण में आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत तहसीलदार मंडला द्वारा थाना महाराजपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
