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दीवाली एवं अन्य अवसरों पर पटाखों के संबंध में निर्देश जारी पटाखे जलाने के लिए समय सीमा निर्धारित

मण्डला 13 नवम्बर 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से पारित आदेश के अनुपालन में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दीपावली, छठपर्व, गुरूपर्व, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा गया है कि केवल ग्रीन क्रेकर्स (हरित पटाखे) का ही उपयोग किया जाये। अधिक वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों का प्रयोग निषेध किया गया है। लम्बे पटाखों की लड़ी व श्रृंखला का उपयोग एवं विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। दीपावली एवं गुरूपर्व में केवल ग्रीन क्रेकर्स (हरित पटाखे) का उपयोग निर्धारित समय-सीमा रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जाये। छठपर्व में ग्रीन क्रेकर्स (हरित पटाखे) का प्रयोग निर्धारित समय-सीमा प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक किया जाये। क्रिसमस एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या में ग्रीन क्रेकर्स (हरित पटाखे) का प्रयोग निर्धारित समय-सीमा रात्रिः 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक किया जाये।

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